हरियाणा के इन 3 जिलों में नवंबर से बैन होगा पुरानी गाड़ियों का डीज़ल
Haryana News: हरियाणा सरकार ने वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए अहम निर्णय लिया है। आगामी 1 नवंबर 2025 से एनसीआर के तीन प्रमुख जिलों जैसे फरीदाबाद, गुरुग्राम और सोनीपत में 10 साल से अधिक पुराने डीजल वाहनों और 15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों को पेट्रोल और डीजल नहीं दिया जाएगा। यह निर्णय सोमवार को राज्य के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की अध्यक्षता में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में लिया गया।
इस नीति के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सभी पेट्रोल पंपों पर ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रीडिंग (ANPR) कैमरे लगाए जाएंगे, जो पुराने वाहनों की पहचान करेंगे। पहले चरण में यह कैमरे 31 अक्टूबर 2025 तक फरीदाबाद, गुरुग्राम और सोनीपत के सभी ईंधन केंद्रों पर स्थापित किए जाएंगे। इसके बाद, 1 अप्रैल 2026 से यह योजना अन्य एनसीआर जिलों में भी लागू की जाएगी, जहां कैमरे 31 मार्च 2026 तक लगाए जाने हैं।
इसके साथ ही, सरकार ने यह भी तय किया है कि अब राज्य में केवल बिजली या सीएनजी से चलने वाले नए ऑटो रिक्शा ही पंजीकृत किए जाएंगे। यह निर्णय भी 1 नवंबर 2025 से प्रभाव में आएगा। साथ ही, दिल्ली में भी इसी तरह का नियम 1 जुलाई 2025 से लागू किया जा रहा है, जहां BS-6 मानक वाले हल्के, मध्यम और भारी मालवाहन ही प्रवेश कर सकेंगे।
दिल्ली सरकार पहले ही 18 मई को यह घोषणा कर चुकी है कि 1 जुलाई से 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को ईंधन नहीं दिया जाएगा। दिल्ली के सभी पेट्रोल पंपों पर ANPR कैमरे लगाने का काम लगभग पूरा हो चुका है। इन कैमरों या अन्य निगरानी तंत्रों की मदद से पुराने वाहनों की पहचान कर उन पर मोटर वाहन अधिनियम, 1989 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी, साथ ही ईंधन आपूर्ति भी बंद की जाएगी।
इस पूरे अभियान का उद्देश्य वायु गुणवत्ता में सुधार करना है, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहां प्रदूषण का स्तर खतरनाक सीमा तक पहुंच गया है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) पहले ही NCR राज्यों को निर्देश दे चुका है कि निर्धारित आयु सीमा से अधिक पुराने वाहनों को सड़कों पर उतरने से रोका जाए।