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 अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट केस के 38 दोषियों के मृत्युदंड पर हाई कोर्ट ने लगाई मोहर,11 आरोपियों को आजन्म कारावास 

 

 

अहमदाबाद,07 जुलाई(इ खबर टुडे)।  अहमदाबाद में वर्ष 2008 में हुए सीरियल ब्लास्ट केस में गुजरात हाई कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट ने इस मामले में 38 दोषियों की मौत की सजा को बरकरार रखा है। जबकि 11 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की 

उल्लेखनीय है  कि अहमदाबाद सिटी सेशंस कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए 38 दोषियों को मौत की सजा और 11 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। इसके बाद राज्य सरकार की तरफ से हाई कोर्ट में एक कन्फर्मेशन याचिका दायर की गई थी। इसी पर फैसला सुनाते हुए हाई कोर्ट ने फैसले को बरकरार रखा है।

13 साल तक कोर्ट में रहा मामला

बता दें कि  अहमदाबाद सिटी सेशंस कोर्ट में कुल 78 आरोपियों पर मुकदमा चला था। 2009 में दर्ज इस मामले में 13 साल तक लंबी कानूनी प्रक्रिया चली और आखिरकार 18 फरवरी 2022 को फैसला सुनाया गया। सेशंस कोर्ट ने 49 आरोपियों को दोषी ठहराया, जिनमें से 38 को मौत की सजा और 11 को उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी । सबूतों के अभाव में 29 आरोपियों को बरी कर दिया गया था ।

राज्य सरकार ने अहमदाबाद सिटी सेशंस कोर्ट द्वारा 2008 के सीरियल ब्लास्ट केस में 38 दोषियों को सुनाई गई मौत की सजा को लागू करने और उसकी पुष्टि के लिए गुजरात हाई कोर्ट में एक कन्फर्मेशन याचिका दायर की थी। कन्फर्मेशन याचिका पर सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने सेशंस कोर्ट के फैसले को बरक़रार रखा।