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Health insurance: आप दो कंपनियों से भी ले सकते हैं हेल्थ क्लेम ,जाने कैसे

आप दो कंपनियों से भी ले सकते हैं हेल्थ क्लेम ,जाने कैसे
 

Health insurance claim: बीमा नियामक इरडा के नियम के अनुसार अगर आपके पास दो या दो से अधिक हेल्थ प्लान है तो मेडिकल ट्रीटमेंट का बिल एक में पूरा नहीं हो पा रहा है तो आप अलग-अलग दो कंपनियों से भी क्लेम कर सकते हैं।

यह उन व्यक्तियों के लिए फायदेमंद है जिनके पास ग्रुप इंश्योरेंस होने के साथ-साथ ही पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस भी करवाया है। 

आईए जानते हैं उदाहरण के तौर पर
अगर अस्पताल बिल 15 लाख रुपए का बनाता है तो आपके पास 10-10 लाख रुपए कवरेज की दो बीमा पॉलिसी ए और बी है। तो आप सबसे पहले अपनी कंपनी ए से 10 लाख रुपए तक का क्लेम करवा लेंगे। और वह क्लेम आपका मिलने के बाद आप बाकी के 5 लाख के लिए दूसरी कंपनी बी से क्लेम कर सकते हैं।

ध्यान रखने योग्य बात 

लेकिन इसमें ध्यान यह रखना होगा कि आप बी के पास कलेम तभी कर सकते हैं जब ए से सेटलमेंट हो गया हो, दूसरा आप ए और बी दोनों कंपनियों से 10-10 लाख का क्लेम नहीं ले सकते हैं।

आईए देखते हैं क्लेम करने की प्रक्रिया 

1. अधिक बीमा राशि वाली बीमा पॉलिसी के लिए कैशलैस क्लेम या रीइम्बर्समेट क्लेम करें 

2. बीमा कंपनी की तरफ से क्लेम  मंजूर करने के बाद कलेम हासिल करें और सेटलमेंट सर्टिफिकेट प्राप्त करें।
3. जरूरी दस्तावेज और सेटलमेंट सर्टिफिकेट के साथ बची हुई रकम का क्लेम दूसरी हेल्थ कंपनी के पास कर दे।
4. दूसरी बीमा कंपनी जांच और छानबीन करेगी और अगर सभी जानकारी सही मिलती है तो आपका क्लेम मंजूर कर देगी। 

अगर आप चाहे तो पहले कंपनी से कैशलैस क्लेम ले सकते हैं और बाकी बिल अपनी जेब से भुगतान करके दूसरी कंपनी से  रीइंबर्समेंट के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं