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जरुरी खबर: 1 जुलाई से इन गाड़ियों को नहीं मिलेगा पेट्रोल, आदेश जारी
 

 

 लगातार बढ़ते प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के द्वारा बड़ा कदम उठाया गया है। नई दिल्ली में 1 जुलाई 2025 से 10 साल से अधिक पुराने डीजल और 15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल गाडियां को पेट्रोल पंप पर फ्यूल नहीं मिलेगा। नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों को चिन्हित करने के लिए सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है ताकि उनके नंबर प्लेट की पहचान की जा सके।


CAQM के द्वारा स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि 1 नवंबर 2025 से यही नियम गुरुग्राम,फरीदाबाद गाजियाबाद, गौतम बुद्धनगर और सोनीपत में भी लागू कर दिया जाएगा।1 अप्रैल 2026 से एनसीआर के बाकी हिस्सों में भी इस नियम को लागू कर दिया जाएगा।


 अभी तक 4 लाख से अधिक गाड़ियों को किया गया है  EOL घोषित


CAQM के सदस्य डॉक्टर वीरेंद्र शर्मा ने जानकारी दिया कि दिल्ली के 500 फ्यूल स्टेशनों पर ANPR कैमरे लगाए गए हैं और इन कैमरा के माध्यम से अभी तक 3.63 करोड़ गाड़ियों की जांच की गई है जिनमें से 490000 गाड़ियों को EOL श्रेणी में रखा गया है। इसके साथी 29 लाख गाड़ियों पर 168 करोड़ का चालान भी जारी किया गया है।


100 इंफोर्समेंट टीमें भी की जाएंगे तैयार 


 दिल्ली परिवहन विभाग के द्वारा इन नियमों को सख़्ती से पालन करने के लिए 100 विशेष इंफोर्समेंट टीम भी तैयार की जाएगी। यह टीम पेट्रोल पंप पर गाड़ियों के निगरानी करेगी।


 कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के द्वारा साफ शब्दों में कहा गया है कि उनका लक्ष्य प्रदूषणकारी गाड़ियों को दिल्ली से हटाना और राजधानी के हवा को साफ करना है।


दिल्ली में लगातार बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। वही दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी साफ शब्दों में कहा है कि दिल्ली से प्रदूषण कम करना हमारा मुख्य लक्ष्य है।