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टैक्सपेयर्स को मिल रहे नोटिस, यदि क्रिप्टो से इनकम छुपाई जाती है तो लगेगा 200% तक जुर्माना

 
Taxpayers are getting notices, if income from crypto is hidden then a penalty of up to 200% will be imposed

क्रिप्टोकरेंसी से होने वाली आय आयकर विभाग की जांच के घेरे में है। रिटर्न में इससे आय का उल्लेख नहीं करने वाले टैक्सपेयर्स को नोटिस मिल रहा है। ऐसे मामलों में टैक्स का 50% से 200% तक जुर्माना लग सकता है। कुछ केस में 7 साल तक जेल हो सकती है। क्रिप्टो से कमाई पर फ्लैट 30% टैक्स लगता है। साथ ही, इन ट्रांजैक्शन से होने वाले किसी भी नुकसान की भरपाई नहीं की जा सकती।


नोटिस का जवाब कैसे दें...

देखें ईमेल असली है या नहीं। ईमेल आमतौर पर @ incometax.gov.in या @gov.in डोमेन से आते हैं।

ई-फाइलिंग पोर्टल के 'e-Proceedings' या 'Pending Actions' सेक्शन में नोटिस देखें।

नोटिस किस सेक्शन के तहत आया है, यह जानना जरूरी है ताकि सही जवाब तैयार किया जा सके।


पुराना रिटर्न कैसे अपडेट करें...

आप रिटर्न में क्रिप्टो से आय नहीं दिखा पाए हैं या गलत जानकारी दी है तो संशोधित रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। यह रिटर्न संबंधित असेसमेंट ईयर खत्म होने से 3 महीने पहले या असेसमेंट पूरा होने से पहले (जो पहले हो) तक दाखिल कर सकते हैं।

ये समय निकल गया है तो अपडेटेड रिटर्न संबंधित असेसमेंट ईयर खत्म होने से 48 महीने में दाखिल कर सकते हैं। इसमें अतिरिक्त टैक्स देना होगा।