रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया ने कटे फटे नोटों के लिए बनाया ये नया नियम, सभी को जानना चाहिए ये अपडेट
रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया के द्वारा कटे फटे नोट को लेकर एक नया नियम जारी किया गया है,जिसे हर नागरिक को जानना चाहिए।इस नियम के अनुसार यदि आपके पास कोई फटा पुराना नोट है तो आप उसे नोट को किसी बैंक शाखा में बिना फॉर्म भरे बदलवा सकते हैं। यह सुविधा जनता के लिए है ताकि वह आसानी से क्षतिग्रस्त नोटों को बदलवा सके।
जानिए कैसे बदला जाता है पुराना फटा नोट
यदि आपके पास कोई पुराना फटा नोट है तो आप उसे सरकारी बैंक के किसी भी शाखा, निजी बैंकों की करेंसी चेस्ट वाली शाखाएं, रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया के इशू ऑफिस में जाकर आसानी से बदलवा सकते हैं।
कोई भी बैंक ऐसे नोटों को बदलने से मना नहीं करेगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है की नोट पूरी तरह से क्षतिग्रस्त या जला ना हो।पूरी तरह से जला हुआ नोट आरबीआई के ऑफिस में ही बदल जाता है। इसके लिए विशेष प्रक्रिया का पालन करना होता है।
बिना फॉर्म भरे होगा काम
रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया के नए नियम के अनुसार कटे फटे नोट बदलवाने के लिए अब आपको किसी भी तरह का फॉर्म नहीं भरना होगा। यह प्रक्रिया बेहद आसान है। इसके लिए आपको किसी बैंक के काउंटर पर जाकर अपना फटा नोट जमा करना है और उसके बदले आपको नए नोट मिल जाएंगे।
इस सुविधा से उन लोगों को बेहद राहत मिलेगी जो किसी भी तरह का पेपर वर्क नहीं करना चाहते। रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया के द्वारा इस संबंध में सभी बैंकों को निर्देश जारी कर दिया गया है।
एटीएम से निकले फटा नोट तो क्या करें?
अगर किसी बैंक के एटीएम से फटा पुराना नोट निकाल रहा है तो इस संबंध में गुणवत्ता की पूरी जिम्मेदारी बैंक की होती है। अगर आपको एटीएम से कोई कटा फटा, जला नोट मिला है तो आप इस बैंक की शाखा में जाकर उसे बदल सकते हैं। कोई भी बैंक कर्मचारी इसे चेंज करने से मना नहीं कर सकता।
अगर बैंक नोट चेंज करने से मना कर रहा है तो आप आरबीआई के शाखा में जाकर बैंक की कंप्लेंट कर सकते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया के द्वारा उस बैंक के खिलाफ का कड़ा एक्शन लिया जाएगा।
इन दस्तावेजों की पड़ेगी जरूरत
नोट बदलने के लिए आपको कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज बैंक में दिखाने होंगे। इसके लिए आपको एक पहचान प्रमाण पत्र बैंक को देना होगा, जैसे कि आधार कार्ड या पैन कार्ड।