कलर मर्चेंट्स को-ऑपरेटिव बैंक का आरबीआई ने लाइसेंस किया रद्द, ग्राहक अपनी राशि प्राप्त करने के हकदार
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अहमदाबाद के कलर मर्चेंट्स को-ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस बुधवार को रद्द कर दिया। बैंक के पास न तो पर्याप्त पूंजी थी और न ही कमाई की कोई संभावनाएं नजर आ रही थी। ऐसे में आरबीआई ने यह कदम उठाना पड़ा। इसके अलावा यह बैंक नियमों की अनुपालना भी सही तरीके से नहीं कर रहा था। वहीं कलर मर्चेंट्स को-ऑपरेटिव बैंक ने भी अपना बैंकिंग कारोबार बंद कर दिया है। वहीं भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से कहा गया है कि गुजरात को-ऑपरेटिव सोसायटी के रजिस्ट्रार को भी बैंक को बंद करने और बैंक के लिए एक लिक्विडेटर अपाॅइंट करने के आदेश जारी करने का अनुराध किया गया है।
98.51 प्रतिशत ग्राहकों को मिलेंगे उनके पैसे
रिर्जव बैंक की तरफ से कहा गया कि को-ऑपरेटिव बैंक द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के अनुसार बैंक के 98.51 प्रतिशत ग्राहक डीआईसीजीसी यानी जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम से अपनी जमा पूरी राशि प्राप्त करने के हकदार हैं। 31 मार्च 2024 तक डीआईसीजीसी ने बैंक ग्राहकों को 13.94 करोड़ रुपये का भुगतान पहले ही कर दिया था। अब बचे हुए ग्राहकों को भी अपना पैसे मिल जाएगा। प्रत्येक जमाकर्ता जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम से केवल 5 लाख रुपये की मॉनेटरी लिमिट तक अपनी जमा राशि पर इंश्योरेंस क्लेम अमाउंट प्राप्त करने का हकदार होगा।
16 अप्रैल को बंद किया बैंक ने अपना कारोबार
रिजर्व बैंक की तरफ से कहा गया कि कलर मर्चेंट्स को-ऑपरेटिव बैंक द्वारा काम जारी रखना ग्राहकों के हितों के लिए लाभकारी नहीं था। बैंक की जो मौजूदा फाइनेंशियल कंडीशन थी, उसके अनुसार वह अपने ग्राहकों को पैसे देने में असमर्थ था। यदि बैंक को आगे भी कारोबार करने की अनुमति दी जाती है तो यह ग्राहकों के लिए काफी बुरा रहेगा। इसलिए 16 अप्रैल से लाइसेंस रद्द होने के बाद बैंक ने अपना कारोबार भी बंद कर दिया। अब इस बैंक में किसी प्रकार का कोई कारोबार नहीं होगा।