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बैंक खाते में भी एक लिमिट में ही रखें पैसा, ज्यादा पैसा रखा तो देना होगा 60 प्रतिशत टैक्स

Keep money within a limit in your bank account, if you keep more money then you will have to pay 60% tax
 

नई दिल्ली। यदि आप अपने बैंक खाते में ज्यादा पैसा रखते हैं तो आपको 60 प्रतिशत टैक्स देना पड़ सकता है। इसलिए आपके पास इस पैसे का हिसाब-किताब होना भी जरूरी है। 
हर कोई अपने बैंक में बचत की रा​शि रखता है। आप अपने बैंक खाते में कितने पैसे रख सकते हैं, कितने पैसे निकाल सकते हैं, इन सभी के लिए आयकर विभाग की तरफ से नियम भी तय ​किए गए हैं। यदि आप एक लिमिट से ज्यादा पैसे अपने खाते में जमा करवाते हैं तो आपको 60 प्रतिशत तक टैक्स देना पड़ सकता है। इस बारे में आयकर विभाग की तरफ से गाइडलाइन जारी की गई हैं। यदि आपको इन गाइडलाइन का पता नहीं तो आइए हम बताते हैं आपको इन गाइडलाइन के बारे में। 


एक वित्तवर्ष में 10 लाख रुपये
आयकर विभाग  के अनुसार आप अपने बचत खाते में एक वित्तवर्ष में 10 लाख रुपये तक नकदी जमा करवा सकते हैं। इससे ज्यादा पैसे यदि आप जमा करवाते हैं तो फिर आपके पास आयकर विभाग का नोटिस आ सकता है। इसका आपको जवाब देना होगा और इसमें आपको यह पैसे कहां से आए, इसका स्रोत बताना होगा। यदि आपका चालू खाता है तो यह लिमिट 50 लाख रुपये तक है। सरकार की तरफ से वित्तीय लेनदेन व बैंकिंग सिस्टम में पारद​र्शिता लाने के लिए यह नियम बनाए हुए हैं। इसलिए एक लिमिट बनाई गई है। इससे ज्यादा पैसा रखने पर आपको टैक्स देना होगा। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स चोरी जैसी घटनाओं पर रोक लगाई जा सके। इसी कारण सरकार डिजिटल ट्रांजेक्शन को बढ़ावा दे रही है ताकि नकदी का लेनदेन कम से कम हो। 


​इनकम टैक्स विभाग के पास अनेक अ​धिकार
यदि हम आयकर विभाग के अ​धिकारों की बात करें तो उसके पास धारा 68 के तहत अनेक अ​धिकार हैं। विभाग के पास अ​धिकार है कि यदि कोई व्य​क्ति अपनी आय का सोर्स नहीं बताता है तो विभाग उसके ​खिलाफ नोटिस जारी करता है और उससे 60 प्रतिशत टैक्स वसूल करता है। 


एक करोड़ पर 2 प्रतिशत टीडीएस
यदि आप अपने खाते से एक करोड़ रुपये से ज्यादा की निकासी करते हैं तो आपके खाते से 2 प्रतिशत टीडीएस काटा जाएगा। आयकर विभाग की धारा 194N के तहत यह प्रावधान है। इसके अलावा यदि आप 3 साल तक आईटीआई नहीं भर रहे हैं तो इस रा​शि को निकालने पर 5 प्रतिशत टीडीएस देना होगा। तीन साल तक आईटीआर नहीं भरने पर यदि आप 20 लाख से ज्यादा की नकदी निकालते हैं तो आपसे 2 प्रतिशत टीडीएस काटा जाएगा।