RBI New Guideline: लोन ग्राहकों के लिए गुड न्यूज़, समय से पहले लोन भरने पर अब नहीं लगेगा प्री पेमेंट चार्ज, RBI ने जारी की नई गाइडलाइन
RBI Good News For Loan Costumer: रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया ने लोन ग्राहकों को आज बड़ी सौगात दी है। RBI ने लोन लेने वालों को बैंक ग्राहकों को राहत देते हुए फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट वाले लोन (floating interest rate loan) पर प्री-पेमेंट चार्ज खत्म करने करने हेतु नहीं गाइडलाइन जारी की है। रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा जारी की गई नई गाइडलाइन के तहत फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट वाले लोन पर प्री पेमेंट चार्ज खत्म करने का यह नया नियम 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। आरबीआई की इस फैसले से देश के करोड़ों लोगों को लाभ मिलेगा।
बैंक द्वारा वसूला जाता था पहले ग्राहकों से समय से पहले लोन चुकता करने पर चार्ज
रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया (RBI) के लोन पर प्री पेमेंट चार्ज खत्म करने से देश में करोड़ों लोगों ने राहत की सांस ली है। इससे पहले बैंकों द्वारा किसी व्यक्ति के समय से पहले अपने लोन को थोड़ा या पूरा चुकता करने पर चार्ज वसूला जाता था। अब आरबीआई के नए नियमों (RBI new rules for loan customer) के अनुसार लोन ग्राहकों को समय से पहले लोन का पैसा चुकता करने पर किसी प्रकार का चार्ज नहीं देना पड़ेगा।
आरबीआई (RBI) का नया नियम 1 जनवरी 2026 से सभी बैंकों और रेगुलेटेड इंस्टीट्यूशंस के साथ नॉन-बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों के लिए भी अनिवार्य रहेगा। RBI के इस फैसले से होम लोन और MSE लोन सहित करोड़ों लोन लेने वाले लोगों सीधा फायदा मिलेगा।
बता दें कि अब नॉन कॉमर्शियल काम के लिए फ्लोटिंग रेट पर लोन (Non commercial loan) लेने (किसी व्यक्ति या को-ऑब्लिगेंट के साथ लोन) पर और उसे समय से पहले चुकता करने पर कोई भी बैंक या NBFC प्री-पेमेंट चार्ज (Pre Payment Charge) नहीं वसूल सकेगा। इसके अलावा अब बिजनेस लोन (Business loan) और माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज (MSE) लोन पर भी कॉमर्शियल बैंक प्री-पेमेंट चार्ज नहीं लगा सकेंगे।आरबीआई के नए नियमों से समय से पहले लोन चुकता करने वाले बैंक ग्राहकों को इसका बंपर लाभ मिलेगा।