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प्याज भंडारण के लिए गोदाम बनाकर प्राप्त करे 75 प्रतिशत का अनुदान

 

यदि कोई भी किसान प्याज भंडारण के लिए गोदाम बनाता है तो सरकार उसको 75 प्रतिशत का अनुदान देगी। इसकी घोषणा कृ​षिमंत्री ने की। कृ​षिमंत्री ने कहा कि किसानों को प्याज का उचित मूल्य मिल सके, इसलिए इस प्रकार की योजनाएं जरूरी हैं। कोई भी किसान यदि प्याज का भंडारण करने के लिए गोदाम बनाते हैं तो उनको सरकार की तरफ से 75 प्रतिशत का अनुदान दिया जाएगा। इसके लिए किसानों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। 


बिहार के उपमुख्यमंत्री एवं सहकृ​षि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि देश में किसानों के पास फसलों के भंडारण की उचित सुविधा मौजूद नहीं है। इस कारण किसानों को या तो अपनी उपज को कम दामों में बेचना पड़ता है या फिर फसल के खराब होने से नुकसान हो जाता है। ऐसे में किसानों के पास अपनी फसलों के उचित भंडार की व्यवस्था होनी चाहिए। सरकार किसानों को प्याज के भंडारण के लिए गोदाम बनाने पर अनुदान दे रही है। विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि बिहार सरकार किसानों को सशक्त बनाने का प्रयास कर रही है। इसके अलावा फसलों में होने वाले नुकसान को कम करना चाहती है। 


जल्द खराब हो जाता है प्याज
विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि जो किसान प्याज का उत्पादन करते हैं, उनके पास भंडारण की सुविधा होनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है तो उनकी प्याज की फसल जल्द खराब हो जाती है। या फिर उन किसानों को अपनी फसल सस्ते दामों पर बेचनी पड़ती है। ऐसे में सरकार ने यह योजना शुरू की है। उन्होंने कहा कि वित्तवर्ष 2025-26 के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृ​षि विकास योजना के तहत प्याज का भंडारण करने की सुविधा दी गई है। इसके लिए 4 करोड़ 50 लाख रुपये की लागत पर योजना को स्वीकृति दी गई है। 


बिहार के 23 जिले योजना में शामिल
मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि यह केंद्र सरकार की योजना है। इसमें बिहार के 23 जिले भोजपुर, बक्सर, जहानाबाद, कैमूर, लखीसराय, नवादा, सारण, शेखपुरा, सिवान, औरंगाबाद, बांका, बेगूसराय, भागलपुर, गया, खगड़िया, मधुबनी, मुंगेर, नालंदा, पटना, पूर्णिया, रोहतास, समस्तीपुर एवं वैशाली को शामिल किया गया है। यहां के किसान इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। 


किसानों को करना होगा ऑनलाइन आवेदन
उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत प्रत्येक कृ​षि परिवार को केवल एक गोदाम बनाने की अनुमति होगी। किसानों को कृ​षि विभाग के डीबीटी पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। किसानों का चयन ऑनलाइन आवेदन से श्रेणीवार लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। इस योजना के लिए चयनित किसानों को प्याज भंडारण के लिए तकनीकी प्र​शिक्षण, डेमो संरचनाओं का प्रदर्शन और निर्माण के लिए डिजाइन और सलाह भी दी जाएगी। इसके लिए प्रत्येक कृ​षि प्रखंड में कृ​षि विभाग के माध्यम से नोडल अ​धिकारी नियुक्त किए गए हैं, जो किसानों को हर प्रकार की जानकारी देंगे।