EPFO : समय से पहले फाइनल सेटलमेंट की अवधि को बढ़ाकर अब 12 महीने की
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
(ईपीएफओ) के केंद्रीय न्यासी बोर्ड ने समय से पहले फाइनल सेटलमेंट की अवधि 2 महीने से बढ़ाकर 12 महीने और पेंशन निकासी की अवधि 2 महीने से 36 महीने कर दी है।
विश्वास योजना भी शुरू : ईपीएफओ ने
लंबित मामलों और जुर्माने को कम करने के लिए विश्वास योजना शुरू की है। मई तक 2,406 करोड़ रुपये के जुर्माने और 6,000 से ज्यादा मुकदमे लंबित हैं। इस योजना के तहत अब देरी से पीएफ जमा करने पर जुर्माने की दर घटकर 1% प्रति माह हो गई है। 2 महीने तक की देरी पर 0.25% और 4 महीने तक की देरी पर 0.50% का जुर्माना लगेगा। योजना 6 महीने तक चलेगी और जरूरत पड़ने पर इसे 6 महीने और बढ़ाया जा सकता है।
पेंशनर्स घर बैठे जमा कर सकेंगे प्रमाणपत्र :
ईपीएफओ ने इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के साथ समझौता किया है, जिससे ईपीएस-95 पेंशनर्स घर बैठे डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकेंगे। यह सुविधा मुफ्त होगी। इस पर 50 रुपये का खर्च ईपीएफओ वहन करेगा। आधुनिक सेवाओं के लिए डिजिटल ढांचे को भी मंजूरी दी गई है।