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ट्रेन में सफर के दौरान मजाक में भी ना करें ये गलतियां, वरना जुर्माने के साथ तुरंत हो जाएगी 3 साल की जेल 

 
 Indian Railway rulerules: हमारे देश में ज्यादातर लोग ट्रेन से सफर करते हैं। ट्रेन से सफर करना जितना आरामदायक होता है उतना ही कम खर्चीला होता है यही वजह है कि लोग ट्रेन से सफर करते हैं। ट्रेन से सफर के दौरान रेलवे के द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करना जरूरी है वरना आप मुश्किलों में फंस सकते हैं और जेल जा सकते हैं।
रेलवे में ट्रेन से तौलिया और बेडरॉल चोरी करने पर सजा का प्रावधान है। अगर कोई व्यक्ति ट्रेन से तौलिया और बेडरॉल चोरी करता है, तो उसे भारतीय रेलवे अधिनियम के तहत सजा दी जा सकती है। इस अधिनियम के अनुसार, चोरी करने वाले व्यक्ति को 500 रुपये तक का जुर्माना या 3 महीने तक की जेल हो सकती है।
इसके अलावा, रेलवे प्रशासन द्वारा भी चोरी करने वाले व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है, जैसे कि रेलवे टिकट बुकिंग पर प्रतिबंध लगाना आदि। रेलवे प्रशासन का उद्देश्य चोरी को रोकना और यात्रियों की संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
ट्रेन से तौलिया और बेडरॉल चोरी करना एक अपराध है और इसके लिए सजा का प्रावधान है। इसलिए, ट्रेन में यात्रा करते समय सभी सामानों का ध्यान रखना और चोरी से बचना चाहिए। यात्रियों को अपने सामानों की सुरक्षा के लिए सावधानी बरतनी चाहिए और चोरी की घटनाओं को रोकने में रेलवे प्रशासन का सहयोग करना चाहिए।
रेलवे प्रशासन द्वारा चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए कई उपाय किए जाते हैं, जैसे कि ट्रेनों में सीसीटीवी कैमरे लगाना, सुरक्षा कर्मियों की तैनाती करना आदि। इन उपायों के माध्यम से रेलवे प्रशासन चोरी की घटनाओं को रोकने और यात्रियों की संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने का प्रयास करता है।
अंत में, ट्रेन से तौलिया और बेडरॉल चोरी करने पर सजा का प्रावधान है और यात्रियों को अपने सामानों की सुरक्षा के लिए सावधानी बरतनी चाहिए।