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Reserve Bank: बैंक अब बच्चों को भी देगा इंटरनेट बैंकिंग, चेक बुक और डेबिट/एटीएम कार्ड की सुविधा, आरबीआई ने जारी की गाइडलाइन

बैंक अब बच्चों को भी देगा इंटरनेट बैंकिंग, चेक बुक और डेबिट/एटीएम कार्ड की सुविधा, आरबीआई ने जारी की गाइडलाइन
 

RBI New Guideline: रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया (RBI) ने बैंकिंग सेक्टर में बड़ा फैसला लिया है। जानकारी के अनुसार देश में अब 10 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों को स्वतंत्र रूप से बैंक अकाउंट (Saving account) को ऑपरेट करने की आजादी मिल गई है। केंद्रीय रिजर्व बैंक ने बच्चों के अकाउंट को लेकर यह बड़ा फैसला लिया है। रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया ने 10 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों को खुद बैंक अकाउंट (saving account) ऑपरेट करने हेतु नई गाइडलाइन जारी कर दी है। इस संबंध में आरबीआई ने बैंकों को निर्देश जारी कर दिए हैं। 

10 वर्ष से अधिक आयु के नाबालिगों को स्वतंत्र रूप से सेविंग/फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट (fixed deposit account) खोलने और ऑपरेट करने की मिली अनुमति

केंद्रीय रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया (RBI) ने देश में 10 वर्ष से अधिक आयु के नाबालिगों को बैंकिंग सेक्टर से जोड़ने हेतु स्वतंत्र रूप से सेविंग/फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट खोलने और अपने बैंक खाते को ऑपरेट करने की अनुमति दे दी है। 

आपको बता दें कि अब तक देश में 18 वर्ष से कम आयु के नाबालिग के अकाउंट को अभिभावको ऑपरेट करने की अनुमति थी। लेकिन अब आरबीआई की नई गाइडलाइन (RBI new guideline) जारी होने के बाद 10 वर्ष से अधिक आयु के नाबालिक अपना बैंक अकाउंट खुद ऑपरेट कर सकेंगे। 

आरबीआई (RBI) ने कॉमर्शियल बैंकों और सहकारी बैंकों को जारी किया सर्कुलर

रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया (RBI) ने देश में 10 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों को अपना अकाउंट खोलने और उसे ऑपरेट करने को लेकर कॉमर्शियल और सहकारी बैंकों को सर्कुलर जारी किया है। आरबीआई द्वारा जारी सर्कुलर के अनुसार अब किसी भी आयु के नाबालिगों को अपने कानूनी या प्राकृतिक अभिभावकों के माध्यम से सेविंग व फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट खोलने व अपने अकाउंट को स्वतंत्र रूप से ऑपरेट करने की अनुमति दी जा सकती है। रिजर्व बैंक में अपने सर्कुलर में कहा कि नाबालिग अब अपनी माता को अभिभावक के रूप में रखकर भी ऐसे खाते खुलवा सकते है। 

बैंकों को रहेगी राशि और शर्तें तय करने की आजादी 

रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया द्वारा नाबालिगों के बैंक अकाउंट ओपन करने और ऑपरेट करने से संबंधित जारी की गई गाइडलाइन में अकाउंट से संबंधित शर्तें और राशि निर्धारित करने की आजादी बैंकों को दी गई है। और यही द्वारा जारीकिए गए सर्कुलर के अनुसार बैंक अपनी रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए और अपनी सुविधा अनुसार राशि और शर्त तय कर सकते हैं। हालांकि नाबालिग बच्चों के बैंक अकाउंट से संबंधित तय की गई समस्त शर्तों और नियमों की जानकारी खाताधारक को दी जाएगी।

बैंक दे सकेंगे नाबालिगों को अब ये सुविधाएं 

रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया द्वारा जारी की गई गाइडलाइन के अनुसार अब बैंक अपनी रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी, उत्पाद और बैंक ग्राहकों के आधार पर नाबालिग खाताधारकों को  एटीएम/डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग और चेक बुक जैसी अतिरिक्त सुविधाएं देने के लिए स्वतंत्र हैं। नाबालिगों के खाते से अधिक निकासी न हो और इसमें हमेशा राशि उपलब्ध रहे, यह बैंकों सूनिश्चित करना होगा।

इसके अलावा नाबालिगों के सेविंग बैंक अकाउंट खोलने के लिए ग्राहक की उचित जांच-पड़ताल बैक द्वारा की जाएगी। आरबीआई की नई गाइडलाइन के अनुसार बैंकों को एक जुलाई, 2025 तक संशोधित दिशानिर्देशों के अनुरूप नई नीतियां बनाने या मौजूदा नीतियों में संशोधन करने के निर्देश दिए गए हैं।