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सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से सीधा कहा कर्मचारियों को दे 25% DA, 3 महीने के अंदर करें भुगतान

 

Supreme court: सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार को 3 महीने के अंदर da भुगतान करने का निर्देश दिया है और मामले की अगली सुनवाई अगस्त महीने में तय की गई है।

जस्टिस संजय और संदीप की पीठ ने अंतरिम आदेश जारी करते हुए पश्चिम बंगाल सरकार को 3 महीने के अंदर भुगतान करने का निर्देश दिया है मामले की सुनवाई अगस्त महीने में की जाएगी।


यह विवाद तब शुरू हुआ जब कुछ राज्य सरकार के कर्मचारियों ने कोलकाता हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और बकाया सहित केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर महंगाई भत्ता देने की मांग की,  2022 में हाईकोर्ट ने राज्य को केंद्रीय दर पर महंगाई भत्ता का भुगतान करने का निर्देश दिया।


परंतु पश्चिम बंगाल सरकार ने नवंबर 2022 में अपील तैयार करते हुए इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। 


पश्चिम बंगाल सरकार ने कुछ मौकों पर मंहगाई भत्ते मैं बढ़ोतरी की घोषणा की है। परंतु वे केंद्रीय दरो से मेल नहीं खाते हैं और 37% का अंतर अभी भी बना हुआ है केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को 55% महंगाई बता देती है।


इस समय पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के कर्मचारियों को 1 अप्रैल 2025 को मौजूदा 14 प्रतिशत में नया 4% महंगाई भत्ता जोड़ने के बाद 18% महंगाई भत्ता मिल रहा है जिससे कर्मचारी असंतोष है।


महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगियों को मुद्रास्फीति और बढ़ते कीमतों से निपटने में सहायता करने के लिए प्रदान की जाने वाली एक जीवन यापन समायोजन है इसके गणना मूल वेतन या पेंशन के प्रतिशत के रूप में की जाती है और इस समय-समय पर संशोधित भी किया जाता है