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कौशल विकास योजना का लाभ लेने के लिए अब देना होगा यह दस्तावेज

 

केंद्र सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए कौशल विकास योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए अपना आधार कार्ड का नंबर देना या इसके लिए आवेदन करने का प्रमाण देना अनिवार्य कर दिया है। साथ ही सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि आधार न होने या प्रमाणीकरण नहीं हो पाने के कारण किसी भी पात्र बच्चे को लाभ से वंचित नहीं किया जाएगा।

एक राजपत्र अधिसूचना में मंत्रालय ने बताया कि योजना के तहत नकद प्राप्त करने के लिए आधार प्रमाणीकरण आवश्यक है, जिसमें परिवहन भत्ता, भोजन व आवास और नियुक्ति के बाद सहायता शामिल है।

दिव्यांगजनों के कौशल विकास लिए दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग ने मार्च 2015 में राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की थी। यह एक केंद्रीय योजना है। इसका उद्देश्य दिव्यांग व्यक्तियों के कौशल को बढ़ाने के लिए उच्च गुणवत्ता वाले व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना है, जिससे वे सार्थक रोजगार प्राप्त कर सकें और आत्मनिर्भर बन सकें