इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत 60 साल से अधिक उम्र वालों को हर महीने मिलते हैं इतने पैसे ,देखें पात्रता , ऐसे करें आवेदन
यदि आपकी उम्र 60 वर्ष से अधिक है और आप गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं या किसी कारण से परिवार की नियमित आय रुक गई है तो केंद्र और राज्य की साझेदारी वाली इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना आपका संबल बन सकती है।
सामाजिक न्याय विभाग करता है क्रियान्वयन
योजना का संचालन केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत किया जाता है। क्रियान्वयन मप्र सरकार का सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन विभाग करता है।
पात्रताः आवेदक की उम्र 60 वर्ष या इससे अधिक हो। आवेदक को भारत सरकार द्वारा तय मापदंड के अनुसार मौजूदा स्थिति में गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले परिवार से संबंधित होना चाहिए।
लाभ : हितग्राहियों को प्रतिमाह 600 रुपए पेंशन दी जाती है। 60 से 79 वर्ष के हितग्राहियों की पेंशन में 200 केंद्रांश और 400 रुपए राज्यांश है। वहीं 80 वर्ष से अधिक आयु वालों के लिए केंद्रांश 500 और राज्यांश 100 रुपए है।
ऐसे करें आवेदनः आवेदन पत्र ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत,
नगर पंचायत, नगर निगम या नगर पालिका से प्राप्त करें। इसे भरकर अपने मूल निवास वाले कार्यालय में जमा कर दें। साथ ही तीन फोटो, आयु प्रमाण पत्र, बीपीएल कार्ड की फोटोकॉपी भी जमा कराएं। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी https://socialsecurity. mp.gov.in/Home.aspx से भी प्राप्त कर सकते हैं।