10 मई से बदल जाएगा टिकट बुकिंग से जुड़ा ये नियम, जान लीजिए वरना होगी परेशानी
हमारे देश में ज्यादातर लोग ट्रेन से सफर करते हैं। ट्रेन से सफर करना जितना आरामदायक होता है उतना ही कम खर्चीला होता है। रेलवे के द्वारा समय-समय पर यात्रियों के सुविधाओं के लिए नियमों में बदलाव किया जाता है। रेलवे ने टिकट बुकिंग में धांधली और वेटिंग लिस्ट कि बढ़ती समस्या को देखते हुए 10 मई 2025 से ट्रेन टिकट बुकिंग सिस्टम और नियमों में बड़ा बदलाव करने का फैसला लिया है। रेलवे के इन बदलाव का सीधा असर रेल यात्रियों पर पड़ेगा।
आपको रेलवे के नए नियम के बारे में जानकारी होना चाहिए वरना बाद में आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो आईए जानते हैं 10 मई से किन नियमों में होगा बदलाव...
10 मई 2025 से रेलवे टिकट बुकिंग के नियमों में बदलाव करने वाला है और इस बदलाव का मुख्य उद्देश्य यात्रियों की सुविधाओं में बढ़ोतरी करना , टिकट बुकिंग में पारदर्शिता लाना है। जो लोग ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं या तत्काल टिकट बुक करते हैं उन्हें यह नियम जरूर जानना चाहिए।
हर टिकट पर ओटीपी वेरीफिकेशन होगा जरूरी
आप अगर आईआरसीटीसी एप वेबसाइट या किसी एजेंट के जरिए टिकट बुक कर रहे हैं तो हर बार ओटीपी वेरिफिकेशन जरूरी होगा। ओटीपी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ही आएगा जिसे डालने के बाद आप टिकट बुकिंग का पेमेंट कर पाएंगे। रेलवे कैसे नए नियम से फर्जी बुकिंग दलालों की धांधली और टिकट ब्लॉक करने की समस्या काफी हद तक कम हो जाएगी। रेलवे के द्वारा इस नियम को तत्काल टिकट बुकिंग और जनरल टिकट बुकिंग दोनों पर लागू किया जाएगा।
वेटिंग से जुड़े नियमों में होगा बदलाव
अब वेटिंग टिकट केवल जनरल कोच में ही मान्य होगा।
स्लीपर और एसी कोच में वेटिंग टिकट पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया जाएगा।
अगर किसी व्यक्ति के पास वेटिंग टिकट है और वह रिजर्वेशन क्लास में यात्रा कर रहा है तो उसे पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा या उसे ट्रेन से उतारा भी जा सकता है।
स्लीपर क्लास में 250 और एक क्लास में 440 रुपए तक का फाइन देना होगा।
यह नियम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों टिकटों पर लागू किया जाएगा।
तत्काल टिकट बुकिंग के नए नियम
तत्काल टिकट बुकिंग में अब आधार वेरिफिकेशन को रेलवे ने जरूरी कर दिया है।
Dynamic Pricing लागू कर दिया गया है यानी की टिकट का दाम डिमांड और बुकिंग टाइम के हिसाब से ऊपर नीचे किया जा सकता है।
कंफर्म तत्काल टिकट पर अब कोई भी रिफंड नहीं मिलेगा। ट्रेन कैंसिल या 3 घंटे से ज्यादा लेट होने पर ही रिफंड मिलेगा।