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EPFO : पीएफ क्लेम रिजेक्ट होने के दिन गए पीछे, अब क्लेम रिजेक्ट नहीं होगा, तुरंत मिलेगा आधा पैसा

 

EPFO ने सभी क्षेत्रीय और आंचलिक कार्यालयों से कहा है कि अंतिम पीएफ सेटलमेंट के दावों को अब अधूरा बताकर खारिज नहीं किया जाएगा। अब इन दावों पर आंशिक भुगतान यानी पार्शियल पेमेंट की सुविधा मिलेगी। इससे उन लोगों को आर्थिक परेशानी से बचाया जा सकेगा, जिनके पीएफ खातों में उनके पूर्व नियोक्ताओं ने पूरा योगदान नहीं किया है। यह फैसला उन हजारों कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है, जिन्हें पैसे की तुरंत जरूरत होती है और क्लेम रिजेक्ट होने से निराश होना पड़ता था। ईपीएफओ ने यह कदम इसलिए उठाया है क्योंकि उसे लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि कर्मचारियों के अंतिम पीएफ क्लेम को खारिज किया जा रहा है।

ईपीएफओ ने स्पष्ट किया है कि जब भी कर्मचारी का पूरा योगदान मिल जाएगा, तो बची राशि उसे तुरंत दी जाएगी। इसके लिए सदस्य को दोबारा आवेदन करने की जरूरत नहीं होगी। क्या है आंशिक भुगतानः आंशिक भुगतान का मतलब है कि कर्मचारी अपने पीएफ खाते से शादी, शिक्षा, घर खरीदने या ऋण चुकाने जैसे विशिष्ट कारणों से कुछ पैसा निकाल सकते हैं। इसके लिए फॉर्म 31 का उपयोग किया जाता है, लेकिन यह कुछ शर्तों पर ही मिलता है।