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वेतनभोगी कर्मचारियों को बचत खाते की जानकारी आयकर विभाग को देने होगी

 

आयकर विभाग ने एक दिन पहले जो आयकर विवरणी फॉर्म जारी किए है वे पहले की तरह ही एक वेतनभोगी या अन्य स्रोत से आय दिखाने वाले कारदाताओं के लिए है। इस बार विवरणी में किसी व्यक्ति को अपने सभी चालू बचत खाते जो उपयोग किए जा रहे हैं, उनकी जानकारी देना आवश्यक है। अगर कोई करदाता पुरानी कर प्रणाली का उपयोग करना चाहता है तो उसको कर छूटों के लिए उपलब्ध ड्रॉप डाउन में से चयन कर छूट की राशि भरना होगी।

इस बार विभाग ने छोटे करदाताओं की सुविधा का ध्यान रखते हुए प्रारूप एक में उनको कैपिटल गेन से प्राप्त आय को दर्शाने की सुविधा दी है। उसका कर सलाहकारों ने स्वागत किया है। हालांकि टैक्स लॉ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मृदुल आर्य का कहना है कि विभाग द्वारा एक माह निकलने के बाद भी सभी फॉर्म अभी तक जारी नहीं किए गए है जिससे करदाताओं को असुविधा हो रही है।

टैक्स एक्सपर्ट सीए राजेश जैन का कहना है कि सरकार ने दो फार्म उपलब्ध करवा दिए है, इससे करदाता अब अपनी आयकर विवरणी दाखिल कर सकते हैं लेकिन अपनी विवरणी दाखिल करने के पूर्व एनुअल इंफार्मेशन स्टेटमेंट एवं फॉर्म 26एएस में अपनी जानकारी दे रहे हैं, उसका मिलान करने के बाद ही विवरणी दाखिल करना चाहिए। 

उनका कहना है कि चूंकि टीडीएस की विवरणी जिसका डाटा 26एएस में दिखता है एवं एनुअल इंफार्मेशन रिटर्न (एआइआर) जिसका डाटा एआइएस में दिखता है को फाइल करने की अंतिम तारीख 31 मई है।

सामान्यत: फार्म 26एएस एवं एआइएस अपडेटेड फार्म जून माह के प्रथम सप्ताह तक ही उपलब्ध होते हैं।