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केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देते हुए नोटिफिकेशन जारी किया

The central government has issued a notification giving a big gift to its employees.

central government issued notification:केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देते हुए नोटिफिकेशन जारी किया है। अब केंद्रीय कर्मचारियों को फार्म भरना पड़ेगा। इससे एनपीएस कर्मचारियों को अंतिम 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50 प्रतिशत पेंशन मिलेगी। कर्मचारी यूपीएस या एनपीएस में से किसी एक योजना को चुन सकते हैं। इसमें सरकार 18.5 प्रतिशत तथा कर्मचारी अपना 10 प्रतिशत योगदान देंगे।


पीएफआरडीए ने यूपीएस को अमल लाने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए अ​धिसूचना जारी कर दी है। इस योजना के तहत सेवानिवृ​त्ति से पहले कर्मचारियों को 12 महीनों में अपने औसत मूल वेतन की 50 प्रतिशत रा​शि को सुनि​श्चित पेंशन के तौर पर देने का प्रावधान किया है। यह पेंशन योजना एनपीएस के तहत आने वाले केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए सरकार द्वारा 24 जनवरी 2025 को जारी यूपीएस अ​धिसूचना का पालन करती है।


एक अप्रैल से नोटिफिकेशन के नियम लागू

सरकार की तरफ से कहा गया है कि इस अ​धिसूचना के लागू होने से कर्मचारियों के लिए पेंशन संबं​धित नियम एक अप्रैल से लागू हो जाएंगे। यह नियम सेवा में मौजूद कर्मचारियों के लिए हैं। जब यह कर्मचारी सेवानिवृ​त्ति हो जाएंगे तो उनको अपनी औसत पेंशन का 50 प्रतिशत मिलेगा। यदि कोई कर्मचारी सेवा से हटा दिया जाता है या फिर बर्खास्त कर दिया जाए तो उनको यह यूपीएस का भुगतान नहीं किया जाएगा। वह कर्मचारी ऐसे विकल्प का चयन नहीं कर सकेंगे। इस नियम के अनुसार कम से कम 25 वर्ष की सेवा कर्मचारियों द्वारा पूरी की जानी चाहिए।


23 लाख कर्मचारियों को लाभ
इस अ​धिसूचना का लाभ केंद्र सरकार के 23 लाख कर्मचारियों को मिलेगा। इन कर्मचारियों को यूपीएस और एनपीएस के बीच चयन करने का विकल्प मिलेगा। एनपीएस एक जनवरी 2024 से लागू किया जा चुका है जबकि यूपीएस एक अप्रैल 2025 से लागू होगा। वहीं जनवरी 2024 से पहले पुरानी पेंशन योजना के तहत कर्मचारियों को उनके कार्यकाल के अंतिम मूल वेतन का 50 प्रतिशत पेंशन के रुप में मिलता था।

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