मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के लिए जिला स्तरीय कंट्रोल रुम स्थापित, कलेक्टर द्वारा आवश्यक निर्देश जारी
रतलाम 29 मार्च (इ खबर टुडे)। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना अन्तर्गत जिला स्तरीय कंट्रोल रुम स्थापित किया गया है। जिला पंचायत रतलाम में बनाए गए कंट्रोल रुम का दूरभाष नम्बर 07412-231560 है। लेखा अधिकारी श्रीमती प्रीति डेहरिया कंट्रोल रुम की नोडल अधिकारी नियुक्त की गई हैं।
कलेक्टर नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी द्वारा कंट्रोल रुम पर तैनात नोडल अधिकारी एवं सहयोगी अधिकारी, कर्मचारियों के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। निर्देशित किया गया है कि प्रतिदिन दूरभाष के माध्यम से समस्त पंचायत, जनपद, नगर परिषद्, नगर पालिका एवं नगर निगम क्षेत्र में कैम्प प्रारम्भ की सूचना प्राप्त करेंगे तथा कितनी आईडी कार्यरत है, की जानकारी प्राप्त कर जहां पर कम आईडी कार्यरत है, उन्हें निर्देशित कर आईडी बनवाएंगे। प्रतिदिन कैम्प में आनलाईन होने वाले लाडली बहना योजना के आवेदन की जानकारी प्राप्त करेंगे। निर्धारित लक्ष्य अनुरुप कम प्रगति वाले पंचायत, जनपद, नगर परिषद्, नगर पालि एवं नगर निगम क्षेत्र में विशेष मानिटरिंग करेंगे।
कैम्प में लाडली बहना योजना के आवेदन आनलाईन करने में आ रही तकनीकी कठिनाइयों, समस्याओं का उचित निराकरण करवाएंगे। प्रतिदिन ई केव्हायसी, बैंक खाता खुलवाने एवं बैंक खाता डीबीटी इनेबल्ड करवाने की जानकारी प्राप्त करने के साथ कम प्रगति वाले क्षेत्र में विशेष मानिटरिंग करेंगे। निर्धारित प्रारुप में प्रतिदिन की प्रगति रिपोर्ट कलेक्टर को प्रातः 10.00 बजे, दोपहर 3.00 बजे, सायं 6.00 बजे तथा रात्रि 9.00 बजे फाइनल रिपोर्ट प्रस्तुत करने के साथ ही जनसामान्य से प्राप्त होने वाली जिज्ञासा, प्रश्नों का उचित समाधान करने के साथ ही विनम्रतापूर्व सभी प्रश्नों के उत्तर देकर समाधान करेंगे। उक्त कार्य में रुचि नहीं लेने वाले एवं लापरवाही बरतने वाले अधिकारी, कर्मचारी के नाम कार्यवाही हेतु कलेक्टर को प्रस्तावित करेंगे।
योजना में पात्र महिलाएं – महिला म.प्र. की स्थायी निवासी हो, विवाहित, विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्तता महिलाएं, आवेदन के कैलेण्डर वर्ष में 01 जनवरी की स्थिति में 23 वर्ष पूर्ण कर चुकी हं तथा 60 वर्ष की आयु से कम हों।
योजना में अपात्र महिलाएं -परिवार की सम्मिलित रुप से वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से अधिक हो। परिवार का कोई भी सदस्य आयकरदाता हो। परिवार का कोई भी सदस्य भारत अथवा राज्य सरकार के शासकीय विभाग, उपक्रम, मण्डल, स्थानीय निकाय में नियमित, स्थायीकर्मी, संविदाकर्मी के रुप में नियोजित हो अथवा सेवानिवृत्ति उपरांत पेंशन प्राप्त कर रहा हो (परन्तु मानसेवीकर्मी तथा आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से नियोजित कर्मचारी अपात्र नहीं होंगी।) जो स्वयं भारत सरकार, राज्य सरकार की किसी भी योजना के अन्तर्गत प्रतिमाह राशि रुपए एक हजार या उससे अधिक प्राप्त कर रही हैं। परिवार का कोई सदस्य वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद, विधायक हो। परिवार का कोई सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के बोर्ड, निगम, मण्डल, उपक्रम का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संचालक, सदस्य हो। परिवार का कोई सदस्य स्थानीय निकायों में निर्वाचित जनप्रतिनिधि (पंच एवं उपसरपंच को छोडकर) हो। परिवार के सदस्यों के पास संयुक्त रुप से कुल पांच एकड से अधिक कृषि भूमि हो। परिवार के सदस्यों के नाम से पंजीकृत चार पहिया वाहन (ट्रेक्टर सहित) हो।