September 29, 2024

Marriage Ban उज्जैन में सभी प्रकार के विवाह प्रतिबंधित,उत्तर विधान कार्य बंद,आनलाईन हो सकेंगे

उज्जैन,06 मई (इ खबरटुडे)। कोरोना के फैलते संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन ने सभी प्रकार के वैवाहिक कार्यक्रम प्रतिबंधित कर दिए हैं।इसके साथ ही स्थितियों को देखते हुए स्वत: श्री क्षेत्र पंड़ा समिति उज्जैन ने शिप्रा नदी के सभी घाटों पर उत्तर विधान कार्य बंद कर दिया है। इसकी जानकारी पंडा समिति ने प्रशासनिक अधिकारियों से हुई चर्चा में उन्हें भी दे दी गई है।

कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने एवं जनसामान्य के स्वास्थ्यहित एवं लोकशान्ति बनाये रखने के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी आशीष सिंह ने मप्र पब्लिक एक्ट-1949 की धारा-70 एवं दंप्रसं-1973 की धारा-144 के तहत उज्जैन जिले की राजस्व सीमा में सभी प्रकार के वैवाहिक कार्यक्रमों/सामूहिक विवाह आदि को प्रतिबंधित कर दिया है। जारी किये गये आदेश में पूर्व में वैवाहिक कार्यक्रमों हेतु जारी समस्त प्रकार की अनुमतियों को भी तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है। कलेक्टर ने सभी होटल्स, धर्मशाला, मैरिज गार्डन तथा अन्य वैवाहिक स्थलों के संचालकों, स्वामियों, प्रबंधकों आदि को निर्देशित किया है कि वे वैवाहिक कार्यक्रम के सम्बन्ध में लिये गये शुल्क सम्बन्धित आयोजनकर्ताओं को लौटायें। यह आदेश तत्काल प्रभावशील किया गया है।

घाट पर उत्तर विधान बंद,आनलाईन हो सकेंगे-

श्री क्षेत्र पंडा समिति के अध्यक्ष पंडित राजेश त्रिवेदी आमवाला के अनुसार कोरोना महामारी का प्रकोप निरंतर बढ़ता जा रहा है। पूर्व में उन्होंने समिति के सदस्यों से चर्चा की थी। उनकी समिति के सदस्यों से मोबाइल पर भी चर्चा हुई है। अधिकांश समिति सदस्यों का यह कहना था स्वहित एवं समाज हित में उज्जैन शहर के हित में अभी उत्तर विधान कार्य को हमें रोकना चाहिए।समिति सदस्यों को मानना है कि हम अमृत पीकर पैदा नहीं हुए हैं नहीं हम अष्ट चिरंजीवी में से कोई एक है इसलिए सभी की स्वीकृति के बाद तत्काल निर्णय लिया गया है कि शासन के आगामी निर्णय तक श्री क्षेत्र पंडा समिति के सदस्य उज्जैन में शनि मंदिर से लेकर कालियादेह महल तक शिप्रा के किसी भी घाट पर कोई भी उत्तर विधान कर्म नहीं कराएगा।श्री त्रिवेदी के अनुसार अगर यजमान चाहे तो अपने पंडा से सीधे संपर्क कर आनलाईन विधान कार्य घर पर बैठकर कर सकते हैं। संबंधित समिति सदस्य आनलाईन उत्तर विधान कार्य को करवा सकेंगे।

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