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आज से टैक्स स्लैब में हुआ बड़ा बदलाव, नौकरीपेशा लोगों को बड़ी राहत

वित्तमंत्री द्वारा सदन में पेश किए गए बजट के सभी नियम एक अप्रैल से लागू हो गए हैं। एक फरवरी को केंद्र सरकार ने बजट पेश किया था। इस बजट के सभी नियम एक अप्रैल से लागू हो गए हैं। इसके साथ ही टैक्स से संबं​धित कई नियम बदल गए हैं, जो अब लागू हो गए हैं।


24 लाख तक आय के लिए नया स्लैब
आय को लेकर अब नए नियम लागू हो गए हैं। न्यू टैक्स रिजीम के अनुसार अब 12 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इसके अलावा नौकरीपेशा लोगों को 75 हजार रुपये के स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ छूट मिलेगी। इसका मतलब है कि उनको 12 लाख 75 हजार रुपये तक कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। न्यू टैक्स रिजीम के अनुसार 20 से 24 लाख रुपये तक की आय पर 25 प्रतिशत टैक्स के नए स्लैब में शामिल किया गया है। पहले 15 लाख रुपये की आय पर इनकी टैक्स स्लैब शुरू होती थी, जो अब बढ़ाकर 24 लाख रुपये कर दी गई है। इससे मध्यम और उच्च वर्ग को अच्छा लाभ होगा।


टीडीएस की लिमिट सीमा भी बढ़ी
रेंट से होने वाली इनकम पर भी छूट बढ़ गई है। पहले रेंट की इनकम दो लाख 40 हजार रुपये थी, जो अब बढ़ाकर छह लाख रुपये कर दी गई है। ऐसे में छह लाख तक की रेंट इनकम टैक्स नहीं लगेगा।


वरिष्ठ नागरिकों के लिए छूट
नए नियमों के अनुसार वरिष्ठ नागरिकों को भी अच्छा लाभ होगा। पहले वरिष्ठ नागरिक को यदि 50 हजार रुपये की ब्याज से आय होती थी तो टैक्स नहीं देना पड़ता था। उससे अ​धिक ब्याज आय पर टैक्स देना पड़ता था। अब यह रा​शि 50 हजार रुपये से बढ़ाकर एक लाख रुपये कर दी गई है। ऐसे में वरिष्ठ नागरिकों की आय में इजाफा होगा।


विदेश में पढ़ाई के लिए पैसे भेजने की लिमिट बढ़ी
यदि कोई बच्चा विदेश में पढ़ता है और परिजन पैसे भेजते हैं तो अब दस लाख रुपये भेजने पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। पहले यह रा​शि सात लाख रुपये तक टैक्सी फ्री थी। यदि यह पैसा किसी बैंक से लोन लिया है तो इस पर टीसीएस भी नहीं लगेगा। पहले सात लाख रुपये से ज्यादा की रा​शि विदेश में पढ़ने वाले बच्चों को भेजने पर 0.5 प्रतिशत टीसीएस कटता था।


कस्टम ड्यूटी का भी पड़ेगा 200 प्रोटक्ट पर असर
सरकार ने बजट में कुछ उत्पादों पर कस्टम ड्यूटी घटा दी है। इससे लगभग 200 उत्पाद प्रभावित होंगे। ऐसे में लोगों को अब यह उत्पादन कुछ सस्ते मिलने लगेंगे।

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