March 29, 2024

बैंकों में ग्राहक सेवा को सुदृढ बनाया जाएगा – बैंक लोकपाल

बैंकिंग लोकपाल योजना पर कार्यशाला आयोजित

रतलाम 27 फरवरी (इ खबरटुडे)।  बैंक लोकपाल ए.एफ.नकवी ने कहा है कि बैंकों में ग्राहक सेवाओं को सुदृढ़ तथा और बेहतर बनाया जाएगा। इसी मकसद से रिजर्व बैंक ने बैंकिंग लोकपाल योजना लागू की है।श्री नकवी आज लायंस क्लब हाल में बैंकिंग लोकपाल योजना पर केन्द्रित कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद बैंकों की जिम्मेदारियां बढ़ी हैं। अब बैंक सेवाएं गांव-गांव तक पहुंचाने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैैं। हमारा प्रयास है कि दो हजार की आबादी वाले ग्रामों में भी किसी न किसी रूप में बैंकिंग सुविधाएं पहुंच सकें।

श्री नकवी ने कहा कि बैंकिंग लोकपाल एक ऐसा फोरम है जिसमें लोग बैंक की सेवा में न्यूनता होने तथा समस्या का निराकरण नहीं होने पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। उन्होंने कहा कि आम जनता को बैंकिंग लोकपाल योजना के बारे में यथेष्ट जानकारी नहीं पहुंच पाई है। यही कारण है कि विभिन्न आयोजनों के माध्यम से आम लोगों को इस योजना से अवगत कराने की दिशा में कदम उठाए गए हैैं।बैंक लोकपाल ने कहा कि 27 प्रकार की शिकायतों का निराकरण इस योजना के अन्तर्गत किया जा सकता है। इसके लिए यह जरूरी है कि पहले संबंधित बैंक शाखा में समस्या के बारे में लिखित आवेदन दिया जाए। यदि एक माह की अवधि में समाधानकारक निराकरण नहीं किया जाता है तो बैंकिंग लोकपाल कार्यालय में शिकायत की जा सकती है।यह शिकायत ई-मेल के द्वारा या निर्धारित प्रारूप में अथवा सादे कागज पर भी की जा सकती है।बैंक लोकपाल श्री नकवी ने आम जनता तक इस योजना की जानकारी पहुंचाने में मीडिया से भी सहयोग की अपेक्षा की।  इस अवसर पर कलेक्टर राजीव दुबे ने कहा कि बैंक हमारे समूचे आर्थिक तंत्र की रीढ़ हैैं। यह बेहद जरूरी है कि बैंकों की कार्य-प्रणाली को और अधिक चुस्त-दुरूस्त किया जाए।साथ ही बैंकर्स को यह तथ्य भी हृदयंगम करना होगा कि ग्राहकों को बेहतर सेवाएं देना उनका प्रमुख दायित्व है।

कार्यक्रम में बैंकिंग लोकपाल कार्यालय की महाप्रबंधक श्रीमती चावला ने उन आधारों का ब्यौरा प्रस्तुत किया जिनसे संबंधित शिकायतें बैंक लोकपाल को की जा सकती है।इस संबंध में हर बैंक शाखा में जानकारी उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि ऋण प्रदान करने के मामले में बैंक लोकपाल द्वारा सामान्यत:हस्तक्षेप नहीं किया जाता क्याेंकि यह बैंक की अपनी व्यावसायिक नीति पर निर्भर करता है। हालांकि ऋण के मामले निरर्थक रूप से लटकाए जाने पर शिकायत की जा सकती है।इसके अलावा बैंकिंग से जुड़े तमाम मसलों की शिकायत की जा सकती है और लोकपाल द्वारा इस बारे में त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित की जाती है। उन्होंने बताया कि ऋण की वसूली के लिए वसूली एजेन्ट नियुक्त करने के मामले में बैंकों को साफ निर्देश दिए गए हैं कि ग्राहक की सहमति से समय निश्चित करके ही वसूली के संबंध में चर्चा की जा सकेगी। इस दौरान संबंधित अधिकारी को अपना व्यवहार शिष्ट रखना होगा।पेंशनर्स को किसी भी प्रकार के भुगतान में बैंक विलम्ब नहीं कर सकता।ऐसा होने पर शिकायत की जा सकती है। इस मौके पर चैम्बर आफ कॉमर्स के अध्यक्ष कांतिलाल छाजेड़,जिला उद्योग संघ के अध्यक्ष मुकेश जैन,रतलाम फुटकर किराना एसोसिएशन के अध्यक्ष बाबूलाल राठी, ग्रेन एवं सीड्स मर्चेन्ट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरेन्द्र चत्तर तथा पेंशनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष सुबेदारसिंह सहित विभिन्न व्यापारिक एवं औद्योगिक संगठनों से जुड़े पदाधिकारी भी मौजूद थे।

कार्यक्रम का संचालन लीड बैंक अधिकारी आर.के.पिप्पल ने किया। स्टेट बैंक के एजीएम एस. राममोहन,नाबार्ड के जिला प्रबंधक के.पी.मिंज,सीईओ जिला पंचायत अर्जुनसिंह डावर,पूर्व लीड बैंक अधिकारी हिम्मतलाल गेलड़ा भी कार्यक्रम में मौजूद थे। मुख्य कार्यक्रम के बाद प्रश्नोत्तर सत्र में बैंक लोकपाल श्री नकवी ने प्रश्नकर्ताओं की जिज्ञासाओं का समाधान भी किया।

 

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