May 1, 2024

पेंशन योजनाओं के लाभ में देरी नहीं करें-कलेक्टर

जन सुनवाई में आयी शिकायतों के निराकरण के लिये दिये निर्देश

रतलाम ,25 जुलाई (इ खबर टुडे )।कलेक्टर श्रीमती तन्वी सुन्द्रियाल ने आज जन सुनवाई में आमजनों की शिकायतों का निराकरण करते हुए राजस्व अधिकारियों को प्रकरणों के शीघ्र निराकरण के निर्देश दिये। उन्होने नगर निगम आयुक्त और जिला पंचायत के अधिकारियों को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत पात्र पेंशन हितग्राहियों को यथाशीघ्रता से लाभान्वित करने के निर्देश दिये है।

कलेक्टर ने कहा हैं कि लोगों को समय पर लाभ दिलाना सुनिश्चित किया जाये। आज जन सुनवाई में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आये 159 आवेदनकर्ताओं की शिकायतों एवं मांगों को गम्भीरता से सुनकर उनका मौके पर निराकरण किया गया। जिन शिकायतों का तत्काल निराकरण नहीं हो पाया उसके लिये संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया।

कलेक्टर श्रीमती सुन्द्रियाल ने उपरवाड़ा (पिपलौदा) के बंशीलाल चम्पालाल टांक की नामांतरण नहीं होने की शिकायत पर एसडीएम जावरा आर.पी.वर्मा को प्रकरण को शीघ्र निराकृत करने के निर्देश दिये गये है। आज जन सुनवाई में बंशीलाल ने शिकायत की कि नामांतरण हेतु 29 जुलाई 2016 को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था। पता करने पर मालूम हुआ कि विगत सात माह से फाईल तहसील कार्यालय में लम्बित है। उसने बताया कि उसके द्वारा मानसिंह दुलेसिंह उपरवाड़ा (पिपलौदा) से सितम्बर 1998 से जमीन खरीदी गई थी किन्तु अपरिहार्य कारणों से वह नामांतरण नहीं करवा सका। अब वह नामांतरण करवाना चाहता हैं किन्तु नामंातरण नहीं हो रहा है। इसी प्रकार एक अन्य प्रकरण में एसडीएम रतलाम को भी तत्काल नामांतरण संबंधी प्रकरण के निराकरण हेतु निर्देशित किया गया है। कलेक्टर ने नगर निगम आयुक्त को पेंशन पोर्टल पर पहले के लाभान्वित हितग्राहियों की संख्या और अब लाभान्वित हो रहे हितग्राहियों की संख्या की तुलनात्मक जानकारी के आधार पर कार्यवाही करने को कहा है। उन्होने कहा हैं कि जिन हितग्राहियों के नाम काटे गये हैं वह क्यों कटे हैं इसकी पड़ताल कर आवश्यक कार्यवाही करें।
नगर निगम आयुक्त को जॉच कर कार्यवाही के निर्देश
35 साल में भी नहीं मिला प्लाट
जन सुनवाई में सत्यनारायण रामविलास कसेरा रतलाम द्वारा शिकायत की गई कि उसे 35 साल के बाद भी नगर निगम द्वारा प्लाट उपलब्ध नहीं कराया गया है। उसके द्वारा बताया गया कि 1982 में इन्दिरा नगर योजनान्तर्गत प्लाट नम्बर 121 उसे आवंटित किया गया था। वर्ष 1990 में योजना बंद कर दी गई और प्लाट से बेदखल कर दिया गया। पश्चात प्लाट के लिये राशि की मांग की गई। उसके द्वारा राशि मय ब्याज और पेनल्टी के जमा करा दी गई। सम्पूर्ण राशि भरने के बाद भी उसे प्लाट नहीं मिला।यदि वर्तमान में प्लाट नहीं हैं तो उसे अन्य कॉलोनी में प्लाट दिलाये जाने की मांग सत्यनारायण ने जन सुनवाई में की। कलेक्टर श्रीमती सुन्द्रियाल ने नगर निगम आयुक्त एस.के.सिंह को सम्पूर्ण प्रकरण की जॉच कर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये।

बच्चों को क्यों लेकर आये, अन्य छात्रावास में दिलायेगे प्रवेश
जन सुनवाई में आज आदिवासी प्रि-मेट्रिक छात्रावास सागोद रोड़ रतलाम के बच्चों को देखकर कलेक्टर ने साथ में आये युवाओं से पुछा कि वे बच्चों को क्यों लेकर आये है। उनके द्वारा अवगत कराये जाने पर की बच्चों को छात्रावास से निकाल दिया गया हैं और बच्चों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। कलेक्टर श्रीमती सुन्द्रियाल ने तत्काल सहायक आयुक्त आदिवासी विकास को जन सुनवाई में तलब कर पड़ताल की। सहायक आयुक्त के द्वारा बताया गया कि प्रि-मेट्रिक छात्रावास में नवीन नियमानुसार कक्षा 9 से 12वीं तक के विद्यार्थियों को ही सुविधा प्रदान की जा सकती है। कलेक्टर ने निकाले गये कक्षा 7वीं एवं 8वीं के 14 विद्यार्थियों को उनके पालकों से चर्चा कर उनके गॉव के निकट के छात्रावासों में तत्काल भर्ती कराने के निर्देश दिये। कलेक्टर ने कहा हैं कि बच्चों की पढ़ाई का नुकसान नहीं होना चाहिए। इसलिये त्वरित कार्यवाही की जाकर प्रवेश दिलाया जाना सुनिश्चित करें।

योगेन्द्र सागर कॉलेज के प्रबंधकों को तलब करने के निर्देश
कलेक्टर श्रीमती तन्वी सुन्द्रियाल ने विद्यार्थियों के द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र मांगे जाने के बाद भी अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी नहीं करने की शिकायत पर योगेन्द्र सागर कॉलेज प्रबंधकों को बुलाने के निर्देश एडीएम डॉ. कैलाश बुन्देला और एसडीएम रतलाम शहर श्रीमती नेहा भारतीय को दिये है। आज जन सुनवाई में जयंत, विवेक, हर्षित, जयश्री व अन्य ने शिकायत की कि वे किसी अन्य कॉलेज में प्रवेश लेना चाहते हैं। राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्व विद्यालय के द्वारा अन्य कॉलेज में प्रवेश लेने की अंतिम तिथि 5 अगस्त तय की गई हैं बावजुद इसके कॉलेज प्रबंधकों के द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं दिया जा रहा हैं, कहा जा रहा हैं कि मिटिंग लेने के बाद निर्णय लिया जायेगा कि उन्हंे अनापत्ति प्रमाण पत्र दे या नहीं। कलेक्टर ने प्रबंधकों से चर्चा कर विलम्ब निराकरण करने के निर्देश दिये है।

एलडीएम करेगें जॉच, बाजना बैंक प्रबंधक कैसे कर रहा हैं गड़बड़ी
जन सुनवाई मंे बाजना के धरमा पिता देवा और धीरेन्द्र पिता देवा ने आज शिकायत की कि इन्दिरा आवास योजना अंतर्गत उन्हें जारी की गई द्वितीय किश्त की राशि सेन्ट्रल बैंक बाजना के प्रबंधक के द्वारा फर्जी तरीके से निकाल ली गई है। उन्होने बताया कि द्वितीय किश्त में दोनों को मिलने वाली लगभग 80 हजार रूपये की राशि बैंक के प्रबंधक के द्वारा सॉठगॉठ करते हुए किसी अन्य व्यक्ति के हस्ताक्षर से निकाल ली गई है। उन्हें द्वितीय किश्त की राशि मिली नहीं हैं और उनके मकानों का कार्य रूका हुआ है। बैंक प्रबंधक के द्वारा न तो लिखित में जानकारी दी जा रही हैं और न ही आवेदन पत्र स्वीकार किया जा रहा है। कलेक्टर श्रीमती सुन्द्रियाल ने लीड बैंक मैंनेजर के.के.सक्सेना को सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया शाखा बाजना के प्रबंधक द्वारा की गई गड़बड़ी संबंधी शिकायत की जॉच करने के निर्देश दिये।

प्रमाण पत्र लाईये, संयुक्त कलेक्टर करेगी प्राचार्य से बात
जन सुनवाई में आज श्रीमती गीताबाई पति माना ने कलेक्टर से उसकी नातिन को कन्या महाविद्यालय रतलाम में प्रवेश दिलाने में आ रहे परेशानियों को दूर करने का अनुरोध किया। उसने अपनी शिकायत में बताया कि वह अनुसूचित जाति वर्ग के अंतर्गत आती है। उनकी नाती बचपन से ही उनके पास रह रही हैं। उसका जन्म अतुना (बांसवाड़ा राजस्थान) में हुआ है। सैलाना में अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है। कलेक्टर श्रीमती सुन्द्रियाल ने समझाया कि प्रमाण पत्र वही बनेगा जहॉ जन्म हुआ है। आप बांसवाड़ा से प्रमाण पत्र बनवाकर ले आईये। संयुक्त कलेक्टर श्रीमती लक्ष्मी गामड़ कॉलेज के प्राचार्य से बात करेगी। प्रमाण पत्र बनने के बाद छात्रा को अनुसूचित जाति वर्ग के अंतर्गत प्रवेश मिल सकेगा।

पी.ओ. डूडा को विकलांग विष्णु को लाभ दिलाने के दिये निर्देश
जन सुनवाई में कलेक्टर श्रीमती सुन्द्रियाल ने शहरी विकास अभिकरण के परियोजना अधिकारी एस.कुमार को होली चौक नामली के विकलांग विष्णु शंकरलाल को लाभान्वित कराने के निर्देश दिये। विष्णु ने आज जन सुनवाई में आकर शिकायत की कि नामली नगर परिषद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ओझा के द्वारा उसे परेशान किया जा रहा हैं और प्रधानमंत्री आवास योजनान्तर्गत पात्रता होने के बाद भी लाभ देने के स्थान पर कार्यालय से भगाया जा रहा है। पी.ओ.डूडा ने तत्काल विष्णु से सभी दस्तावेजों की पूर्तियॉ कराकर आश्वस्त किया कि उसे शीघ्र ही योजना से लाभान्वित कर दिया जायेगा।

न्यूनतम राशि बीस प्रतिशत भरने पर लाईट चालु होगी
जन सुनवाई में ग्राम बावड़ीखेड़ा के ग्रामीणों ने आकर शिकायत की कि उनके गॉव की लाईट पिछले दस दिनों से विद्युत विभाग के द्वारा बंद कर दी गई है। कलेक्टर ने अधीक्षण यंत्री विद्युत मण्डल रतलाम से पड़ताल की तो पता चला कि ग्रामीणों के द्वारा विद्युत उपभोग उपरांत बिल नहीं भरे जा रहे है। गॉव के 175 उपभोक्ताओं पर छः लाख 93 हजार रूपये की राशि बकाया है। जन सुनवाई में ही अधीक्षण यंत्री ने अवगत कराया कि नियमानुसार बकाया राशि का बीस प्रतिशत न्यूनतम राशि जमा करा दी जाती हैं तो तत्काल विद्युत विभाग संबंधित ग्राम की विद्युत आपूर्ति प्रारम्भ कर देगा। उल्लेखनीय हैं कि ग्रामीणों के द्वारा मार्च में 70 हजार रूपये की राशि जमा कराई गई थी तब बिजली का बिल लगभग साढ़े पॉच लाख रूपये का था जो कि अब बढ़कर सात लाख रूपये हो गया है। मार्च से अब तक ग्रामीणों के द्वारा कोई भी राशि जमा नहीं की गई है।

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