जब्तशुदा शराब एवं वाहन अधिहरण के आदेश
रतलाम 9 फरवरी(इ खबरटुडे)। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डा.संजय गोयल ने दस प्रकरणों में शराब का अवैध परिवहन करते आरोप सिद्ध होने पर 18 आरोपियों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए जब्तशुदा शराब एवं वाहन अधिहरण के आदेश दिए हैं।
प्रकरणों के अनुसार 11मई 2014 को ग्राम बोरदा तहसील जावरा में मोहनसिंह पिता माधोसिंह सिसौदिया के मकान से जब्त दस पेटी देशी मदिरा प्लेन का अवैध संग्रहण होना सिद्ध पाया जाने पर इसे अधिहरण के आदेश दिए गए है।16जनवरी 2014 को नईधानमण्डी गेट के सामने जावरा से कांतिलाल पिता रामदयाल के पास से 56 लीटर कच्ची शराब पाई जाने, 20 जून 2014 को आबकारी चौराहा रतलाम में मोहम्मद रियाज पिता अब्दुल रसीद उर्फ काला मेवाती के पास से 317 क्वाटर कुल 57.06 बल्क लीटर अवैध शराब पाई जाने,एक मार्च 2014 को ग्राम लुहारी में मारूति ओमनी वाहन में लालसिंह पिता देवीसिंह डांगी,जितेन्द्र पिता राजेन्द्र राठौर,ओमप्रकाश तेली दिनेश पिता बद्रीलाल बलाई निवासी ग्राम लुहारी के पास से 99 बल्क लीटर शराब का अवैध परिवहन पाया गया।
इसी प्रकार 8अगस्त 2013 को ताल नाका जावरा से बिना नंबर की बाक्सर मोटर साइकिल पर सवार ईश्वर पिता शंकर मीणा एवं मुकेश पिता भंवर नायक के पास से 60लीटर कच्ची शराब पाई जाने, 11अप्रैल 2013 को हीरो होण्डा मोटर साईकिल एमपी 45 बी 7212 पर सवार संतोष पिता मोहनलाल एवं राजकुमार पिता जगदीश के पास से 70लीटर कच्ची शराब पाई जाने, 30अप्रैल 2013 को ताल रोड जावरा पर हीरो होण्डाम मोटर साइकिल पर सवार आशीष पिता मोतीलाल एवं दशरथसिंह पिता भंवरसिंह के पास से 60लीटर कच्ची शराब पाई जाने, 6अक्टूबर 2013 को बोरदा फन्टा रतलाम पर हीरो होण्डा मोटर साइकिल क्रमांक एमपी 09 जेक्यू 9521पर सवार सलीम पिता मम्मू खां एवं रईस पिता अशरफ खां के पास से चार पेटी मसाला शराब एवं सात पेटी देशी प्लेन शराब पाई जाने,18अप्रैल 2013 को लालाखेडा फन्टा जावरा पर लालू उर्फ लालाराम पिता गोपालजी के पास से 60 लीटर कच्ची शराब पाई जाने,14 अक्टूबर 2013 को नागदा बायपास रोड जावरा से मोटर साइकिल क्रमांक एमपी 09 एमयू 4575 पर सवार गेंदालाल पिता भेरां एवं हरीसिंह पिता सावंरिया के पास से 70लीटर कच्ची शराब का अवैध परिवहन होना सिद्ध पाया गया। इस पर मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 संशोधित अधिनियम की धारा 47 क व्दारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए जब्तशुदा शराब एवं वाहन अधिहरण के आदेश दिए हैं। जिला आबकारी अधिकारी रतलाम अपील अवधि पश्चात पुलिस व्दारा जब्तशुदा वाहन की नियमानुसार नीलामी कर नीलामी राशि शासकीय खजाने में जमा कराएंगे तथा जब्तशुदा शराब का विभागीय नियमों के तहत निराकरण करेंगे।