गोवर्धन सागर तालाब से सिंचाई करने पर रोक लगी
धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
रतलाम 14 फरवरी (इ खबरटुडे)। सैलाना नगर में संभावित पेयजल संकट के मद्देनजर एसडीएम सैलाना ने गोवर्धन सागर तालाब से सिंचाई के लिए पानी लेने पर धारा 144 के तहत रोक लगा दी है।
इस सिलसिले में जारी आदेश में किसी भी व्यक्ति द्वारा उक्त तालाब से डीजल पंप एवं विद्युत पंप अथवा अन्य किसी प्रकार से सिंचाई करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। साथ ही तालाब से अवैध सिंचाई रोकने के लिए नगर परिषद सैलाना को कर्मचारियों की डयूटी लगाने का भी आदेश दिया गया है। मध्यप्रदेश विद्युत वितरण कंपनी के द्वारा दिए गए सभी अस्थाई कनेक्शन प्रतिबंध की अवधि में निष्क्रिय रहेंगे। प्रतिबंधात्मक आदेश 30 जून 2013 तक प्रभावशील रहेगा। किसी भी व्यक्ति द्वारा उपरोक्त आदेश का उल्लघंन करने पर उसे भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 के तहत दोषी मानते हुए विधि के प्रावधानों के तहत अभियोजित किया जाएगा।
मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद सैलाना के प्रतिवेदन व अनुशंसा के आधार पर एसडीएम सैलाना ने उपरोक्त प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। अपने प्रतिवेदन में सीएमओ ने गोवर्धन सागर तालाब से ग्रामवासी धामनोद के द्वारा विद्युत और डीजल पंपों के द्वारा की जा रही सिंचाई से तालाब में पानी समाप्त होने की आशंका जताई थी।उन्होंने यह भी उल्लेख किया था कि सैलाना नगर में पेयजल के लिए एकमात्र विकल्प गोवर्धन सागर तालाब होने के कारण इसके पानी का सिंचाई में उपयोग किए जाने से सैलाना नगर में पेयजल संकट उत्पन्न होने की आशंका है।