October 6, 2024

सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक एवं उद्वेलित करने वाली पोस्ट प्रतिबंधित

रतलाम,04अप्रैल(इ खबरटुडे)। जिला दण्डाधिकारी श्रीमती रुचिका चौहान ने जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा में सोश्यल मीडिया पर आपत्तिजनक एवं उद्वेलित करने वाली पोस्ट प्रतिबंधित की है। जारी आदेश में कहा गया है कि कोई भी आपत्तिजनक अथवा उद्वेलित करने वाले फोटो या संदेश या साम्प्रदायिक संदेश, आपत्तिजनक कमेंट्स ट्वीटर, फेसबुक, वाट्सऐप इत्यादि सोश्यल मीडिया पर पोस्ट करने पर प्रतिबंध लगाया गया है।आदेश के उल्लंघन पर भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के तहत अभियोजन किया जायेगा। आदेश आगामी 3 जून 2018 तक प्रभावशील रहेगा। प्रभावशील अवधि में आदेश का उल्लंघन धारा 188 भारतीय दण्ड विधान के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आएगा।

उल्ल्खनीय है कि पुलिस अधीक्षक जिला रतलाम ने अपने प्रतिवेदन में अवगत कराया है कि रतलाम जिले में सोश्यल मीडिया जैसे व्हाट्सऐप, फेसबुक आदि के मयम से असामाजिक तत्वो के कई समूहों द्वारा सामाजिक ताने-बाने को तोडने, दो समुदायों के मध्य संघर्ष, वैमनस्यता की स्थिति निर्मित करने हेतु तरह-तरह के आपत्तिजनक संदेश, चित्रों, वीडियो तथा आडियो मैसेज का प्रसारण किया जा रहा है तथा प्रसारण के माध्यम से एक स्थान पर एकत्रित होने एवं समुदाय के विरुद्ध वातावरण निर्मित करने जैसे संदेशों का प्रसारण हो रहा है।

इसके अतिरिक्त धार्मिक भावनां को उभारने एवं साम्प्रदायिक वातावरण निर्मित करने का प्रयास किया जा रहा है। इन समस्त कारणों से मानव व लोक सम्पत्ति की क्षति संभावित है। इस तरह की गतिविधियों से जनसामान्य के स्वास्थ्य व जान-माल को खतरा उत्पन्न हो गया है तथा भविष्य में इन कारणों से लोकशांति भंग होने की प्रबल आशंकाएं व्याप्त हो रही हैं। अतः पुलिस अधीक्षक के इस प्रतिवेदन के आधार पर जिला दण्डाधिकारी द्वारा सम्पूर्ण जिले में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है।

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